Tuesday, August 27, 2013

उर्दू / बांग्ला ( विशेष ) शिक्षक पात्रता परीक्षा - 2013


क्या " कंप्यूटर शिक्षक " नियोजन में " स्नातक प्रतिष्ठा ( Hons.) " के आधार पर 5 अतिरिक्त अंक दिया जाना चाहिए ?


जैसा की कहा जा रहा है की उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक नियोजन में अगर किसी ने स्नातक प्रतिष्ठा ( Hons. ) के साथ किया है तो उसे 5 अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे । दुसरे विषयों पे नियम सही है लेकिन जब बात कंप्यूटर विषय की हो तो सही नहीं लगता है | कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गयी है उसके आधार पर सभी अभ्यर्थियों को तीन श्रेणी में बांटा जा सकता है :-

(1) पहला वे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में 4 साल की पढाई कर B.E / B.Tech की डिग्री हासिल की है और जिनके पास सबसे समानित डिग्री है | लेकिन सभी विश्वविद्यालय B.E / B.Tech डिग्री में स्नातक प्रतिष्ठा(Hons.) लिखकर नहीं देते हैं | जिनकी डिग्री पर प्रतिष्ठा(Hons.) लिखा होगा वो 5 अतिरिक्त अंक हासिल कर लेंगे | 

(2) दुसरे वे हैं जो 3 साल BCA / BSc ( I.T) करते हैं और फिर 2 या 3 साल का MCA / M.Sc (I.T) करते हैं | लेकिन यहाँ भी BCA की डिग्री में सभी विश्वविद्यालय स्नातक प्रतिस्ठा(Hons.) लिखकर नहीं देते हैं | लिहाजा इन्हें भी 5 अतिरिक्त अंक नहीं दिए जायेंगे | जिनके BCA डिग्री पर प्रतिष्ठा(Hons.) लिखा होगा उन्हें 5 अंक दिया जाएगा | 

(3) तीसरे नंबर पर वैसे अभ्यर्थी आते हैं जिन्होंने किसी भी विषय से ( कंप्यूटर छोरकर ) स्नातक प्रतिष्ठा( Hons. ) किया हुआ होता है और बाद में जाकर वो 3 साल का MCA कोर्स कर लेते हैं और उन्हें अभी के नियमावली से 5 अतिरिक्त अंक दिया जाने वाला है | जिसने सबसे कम साल का कंप्यूटर कोर्स किया है उसे ही 5 बोनस अंक दिया जाने वाला है |  

उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन में Computer Teacher ka अंतिम मेरिट पॉइंट कुछ इस तरह कैलकुलेट होगा :-
Simple Graduates :-

[(Matric% + Inter% + Graduation% + Post-Graduation% )/4 + Stet Point (2,4,6,10)]

Hons. Graduates :- 

[(Matric% + Inter% + Graduation% + Post-Graduation% )/4 + Stet Point (2,4,6,10) + 5 (Hons. Point) ]

ये कहाँ तक सही है ? क्या ऐसा करने से दुसरे अभ्यर्थियों जिन्होंने कंप्यूटर का ज्यादा साल का कोर्स किया है  के साथ अन्याय नहीं होगा ?

अपनी राय दें ......

Wednesday, August 14, 2013


पटना हाई कोर्ट (14 - August - 2013)



पटना हाई कोर्ट में हमारे केस की सुनवाई नहीं हो पाई |  हमारे अधिवक्ता Mr. अमृत अभिजात ने बताया है की लिस्टिंग में बहोत नीचे रहने के कारण हमारे केस की सुनवाई उस दिन सम्भव नहीं थी | संभवतः अगले हफ्ते में  हमारे केस की अगली सुनवाई हो जायेगी |

मैं रिट की कॉपी को ब्लॉग पर अपलोड कर दूंगा जिससे की आप सभी जान सकेंगे की हम कोर्ट में किन मुद्दों को लेकर गए हैं |



TET में उर्दू अब 60 अंकों की