पटना
हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला-नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम के लिये समान
वेतनमान,बिहार
सरकार ने कहा-फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे.......
सभी
आदरणीय शिक्षकों को Ashutosh Amit का नमस्कार.नियोजित
शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग समान काम के लिए समान वेतनमान की लड़ाई लड़ रहे
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति (उपेन्द्र राय) बनाम बिहार सरकार पर पटना
हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है.
मुख्य
न्यायधीश श्री राजेंद्र मेमन और जस्टिस अनिल उपाध्याय ने सरकार को तीन महीने के
अंदर फैसला लागू करने का आदेश दिया है अन्यथा इसे कोर्ट की अवमानना माना
जायेगा.साथ ही सरकार पुनः रिट याचिका भी दायर नहीं कर सकती है.
न्यायालय
ने सभी नियोजित शिक्षकों को 8 दिसम्बर 2009
की
तिथि से हीं समान वेतन देने का आदेश दिया है.
अदालत
का कहना है कि चुकि समान वेतन की मांग को लेकर पहली याचिका इसी तिथि को दायर की गई
थी,अतः
पहली याचिका दायर किये जाने की तिथि से हीं समान वेतन नियोजित शिक्षकों का अधिकार
है.
इससे
पहले सुप्रीम कोर्ट भी समान काम के लिये समान वेतनमान का फैसला सुना चुकी है.नियोजित
शिक्षकों में हर्ष और विजयी उत्साह है.
वही
बिहार सरकार के मंदबुद्धि शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने सरकार का पक्ष रखते
हुए कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे.अब इस बेवकूफ मंत्री को
कौन समझाये कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है.
सरकार
की मंशा क्या है – सभी
जानते है सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार की हार तय है.यह नौटंकी सिर्फ इसलिये है ताकि
इस मुद्दे को नीतिश सरकार लोकसभा चुनाव 2019 तथा विधानसभा चुनाव 2020
में
भुना सके.अभी सिर्फ समय को टाला जा रहा है.
सेवा
शर्त का क्या होगा – कोर्ट
ने दो टूक कहा कि नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह सारी सुविधा और सेवा
शर्त दिया जाय.इससे नयी सेवा शर्त पर रोक लग जायेगी.
शिक्षक
क्या करे – सरकार
के खिलाफ माहौल बन रहा है.केस भी लड़ा जायेगा.धैर्य और संयम के साथ बच्चों को पढ़ाये,गुस्से पर काबू रखे और
तैयार रहे समान काम के लिए समान वेतनमान की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए.विश्वास रखे,विजय हमारी ही होगी.
जय
भारत,जय
बिहार,जय
शिक्षक.
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आशुतोष
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निवेदन......
(1) आप सभी आदरणीय शिक्षक/शिक्षिकाएँ अपना नाम,स्कूल का नाम और जिला
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आपको मिलती रहेगी.धन्यवाद.
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