Thursday, July 18, 2013

Rashtriya Sahara Patna Edition


Rashtriya Sahara Patna Edition

राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार शिक्षकों की बहाली के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा ने सरकार से जवाब चार हफ्ते में देने को कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। नियमानुसार शिक्षकों की बहाली की मांग करते हुए रजनीश कुमार व अन्य ने अधिवक्ता अमृत अभिजात व अमित कुमार के माध्यम से याचिका दाखिल की है। उन्होंने कहा कि एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम एक कंम्प्यूटर शिक्षक, दो कामर्स शिक्षक, दो भाषा के शिक्षक, एक गणित शिक्षक, विज्ञान के तीन शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के दो शिक्षकों सहित कुल 11 शिक्षक होने चाहिए। शिक्षक नहीं रहने पर संबंधित स्कूल का निबंधन निरस्त किया जा सकता है।



1 comment: